31 मार्च, 2023 तक, यह अनिवार्य है कि आप अपने पैन को आधार से लिंक करें; अन्यथा, आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। 30 जून, 2022 के बाद, Central Board of Direct Taxes (CBDT) पैन को आधार से लिंक करने में विफल रहने से पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1000 रुपये का विलंब शुल्क ले रहा है।
आधार-पैन लिंकिंग प्रक्रिया
- सबसे पहेले इनकम टेकक्ष विभाग की ऑफिसियाल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर जाओ
- वेबसाइट खुलतेही दाईनी ओर आधार लिंक लिखा होगा उनपर क्लिक करे
- पान कार्ड ओर आधार कार्ड नंबर दर्ज करे ओर वेलिडेट बटन पर कलिक करे
- पेमेंट के लिए NSDL की वेबसाइट पर जाने का लिंक मिल जाएगा
- चालान संख्या/आईटीएनएस 280 में प्रोसीड पर क्लिक करें।
- टैक्स एप्लीकेबल (0021) इनकम टैक्स (कंपनियों के अलावा) पर क्लिक करें।
- भुगतान के प्रकार (500) में अन्य रसीदों का चयन करना होगा।
- भुगतान के मोड में आपको दो विकल्प नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड मिलेंगे
- अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी विकल्प चुना जा सकता है।
- स्थायी खाता संख्या में अपना पैन कार्ड नंबर दर्ज करें।
- आकलन वर्ष में 2023-24 का चयन करें।
- एड्रेस फील्ड में कोई भी एड्रेस टाइप करें।
- कैप्चा कोड दर्ज करें और आगे बढ़ें बटन पर क्लिक करें।
- Proceed पर क्लिक करने के बाद आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी।
- जानकारी की पुष्टि करने के बाद I Agree पर क्लिक करें और सबमिट टू बैंक पर क्लिक करें।
- यदि आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी में कोई गलती है तो एडिट पर क्लिक करें।
- अब नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड विकल्प चुनें और अन्य में 1000 रुपये का भुगतान करें।
- लेन-देन पूरा होने के बाद एक पीडीएफ प्राप्त होगा। इसे डाउनलोड कर अपने पास रख लें।
- भुगतान को अपडेट होने में 4-5 दिन लगेंगे।
Pan Card को Aadhar Card से लिंक न करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना
इनएक्टिव पैन कार्ड वाले व्यक्तियों को म्युचुअल फंड या स्टॉक खाता खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, यदि निष्क्रिय पैन कार्ड का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए दस्तावेज़ के रूप में किया जाता है, तो पर्याप्त जुर्माना लगाया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 272B के मुताबिक 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
इन पैन कार्ड धारकों को राहत दी गई है
आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, कुछ व्यक्तियों को अपने पैन को आधार से जोड़ने से छूट दी गई है। इस श्रेणी में असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय के व्यक्ति, अनिवासी, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति और विदेशी नागरिक शामिल हैं।