आप घर बैठे कैसे चुटकियों में ITR filing करें? जानिए संपूर्ण प्रक्रिया (Step by Step Guide)

ITR filing 2023: कर्मचारी को Form-16 में दी गई जानकारी की समीक्षा करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि यह अर्जित राशि से मेल खाती है। यह आवश्यक है कि कर ITR Return और AIS में विवरण के बीच कोई विसंगतियां न हों; अन्यथा, इनकम टैक्स विभाग से आपको नोटिस आ सकती है।

आयकर विभाग ने कहा है कि financial year 2022-23 और assessment year 2023-24 के लिए ITR filing करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2023 है। ITR filing करने के लिए इनकम टैक्स विभाग की ओर से एक ऑनलाइन फॉर्म जारी किया गया है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि 31 जुलाई तक अभी भी समय है, यह मानते हुए ITR filing करने में देरी न करें।

ITR filing 2023

यह जानना आपके महत्वपूर्ण है…

भले ही आप टैक्स के पात्र नहीं हैं, फिर भी ITR filing करना जरूरी है। संस्थान ITR filing करने की सुविधा के लिए वेतनभोगी वर्ग को फॉर्म-16 प्रदान कर रहा है। आईटीआर जमा करने से पहले, आयकर विभाग को प्रदान की गई जानकारी में पूर्ण सटीकता सुनिश्चित करने के लिए फॉर्म -16 में डेटा की तुलना वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) के साथ करना जरूरी है।

फॉर्म-16 में आय और कटौतियों का विवरण शामिल होता है जिसका करदाता दावा कर सकते हैं। कर्मचारी को फॉर्म-16 में दी गई जानकारी की समीक्षा करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह अर्जित राशि के अनुरूप है। कर अधिकारियों से संभावित नोटिस से बचने के लिए कर रिटर्न और एआईएस में विवरण के बीच किसी भी विसंगति से बचना आवश्यक है।

साल 2023 के बजट मे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत करदाताओं को राहत दी. हालाँकि, सरकार की ओर से पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया।

आइए अब आपको बताते हैं कि आप घर बैठे कैसे आईटीआर फाइल कर सकते हैं:

  • आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल https://eportal.incometax.gov.in/ पर जाएं।
  • होमपेज पर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।
  • डैशबोर्ड पर, ई-फ़ाइल >आयकर रिटर्न>”फ़ाइल आयकर रिटर्न” पर क्लिक करें।
  • assessment year चुनें, जैसे 2023-24, और “जारी रखें” पर क्लिक करें।
  • ऑनलाइन फाइलिंग ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • अपनी Income और TDS गणना के आधार पर उपयुक्त आईटीआर फॉर्म का चयन करें।
  • लागू आईटीआर फॉर्म का चयन करने के बाद, सभी आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करें और “continue” पर क्लिक करें।
  • स्क्रीन पर आने वाले प्रश्नों के उत्तर दें, लागू स्थितियों के लिए चेकबॉक्स चिह्नित करें और “continue” पर क्लिक करें।
  • दिए गए दस्तावेज़ों के आधार पर विभिन्न अनुभागों में अपनी आय और कटौती का विवरण दर्ज करें।
  • यदि कोई कर देनदारी है, तो कर गणना का संक्षिप्त विवरण दिखाई देगा। आप तुरंत भुगतान करे या बाद में भुगतान करनेका विकल्प पसंद सकते हैं।
  • यदि कोई कर देनदारी मौजूद नहीं है, तो कर का भुगतान करें (यदि लागू हो) और “preview return” पर क्लिक करें।
  • रिटर्न की समीक्षा करने के बाद, घोषणा के लिए चेकबॉक्स चुनें और “Proceed to Verification” पर क्लिक करें।
  • “submit return” पृष्ठ पर रिटर्न सत्यापित करें। रिटर्न को वेरिफाई और ई-वेरिफाई करना अनिवार्य है.
  • e-verify page पर, अपनी पसंदीदा e-verification method चुनें और “continue” पर क्लिक करें।
  • एक बार जब आप रिटर्न को e-verify कर लेते हैं, तो भविष्य के संदर्भ के लिए लेनदेन ID और acknowledgment number के साथ एक successful submission message प्रदर्शित किया जाएगा।
  • आपको e-filing portal पर अपने registered mobile number और email id पर सफल फॉर्म जमा होने की पुष्टि करने वाला एक Message प्राप्त होगा।

नई या पुरानी कर व्यवस्था स्वयं चुनें | New or Old tax regime Choose yourself

ITR filing करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इस बार new tax regime डिफॉल्ट विकल्प है। यदि आप old tax regime के तहत फाइल करना चाहते हैं, तो आपको इसे मैन्युअल रूप से सिलेक्ट करना होगा। नई कर व्यवस्था Tax exemption के लिए सीमित विकल्प प्रदान करती है, हालांकि 7 लाख रुपये तक की आय को प्रभावी रूप से कर-मुक्त कर दिया गया है। इसके उलट टैक्स छूट की सीमा बनी हुई है।

इस साल ITR Filing करने की अंतिम तारीख क्या है?

हिसार ITR Filing करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 है।

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