Stationery Dukan Sahay Yojana के तहत सरकार उन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें उच्च बैंक ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार इन लोगों को कम ब्याज दरों पर कर्ज देती है ताकि ये अपनी दुकानें शुरू कर सकें
सरकार कई सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है, लेकिन अधिकांश लोगों को योजनाके बरेमे जानकारी नहीं होने के कारण योजना का लाभ नही मिल पाता। आज हम आपसे ऐसे ही एक योजना के बारे में बात करेंगे जिसका इस्तेमाल कर आप अपनी खुद की दुकान खोल सकते हैं। इस योजना को दुकान सहाय योजना से जाना जाता है।
इस योजना के तहत सरकार उन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें उच्च बैंक ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार इन लोगों को कम ब्याज दरों पर लोन देती है ताकि ये अपनी दुकानें शुरू कर सकें।
योजना | दुकान सहाय योजना 2023 |
घोषणा की गई | गुजरात सरकार द्वारा |
राज्य | गुजरात |
साल | 2023 |
अधिकारिक वेबसाइट | www.adijatinigam.gujarat.gov.in |
दुकान सहाय योजना : पात्रता मापदंड
- आवेदक आदिवासी होना चाहिए। (गैर आदिवासी आवेदक भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।)
- आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक को स्टेशनरी और संबंधित व्यवसाय में प्रशिक्षित होना चाहिए या एक बुकसेलर के रूप में काम करना चाहिए और उसी का प्रमाण देना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आवेदक की वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से कम और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आवेदक की वार्षिक आय 1,50,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
- इस योजना में आवेदक को 1,00,000 रुपये तक की सहायता ऋण के रूप में दी जाती है।
दुकान सहाय योजना : महत्वपूर्ण दस्त्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो,
- आधार कार्ड
- वॉटर आईडी कार्ड
- राशन कार्ड
- पान कार्ड
- हाउस टैक्स रसीद
- बिजली का बिल
- जाती सर्टिफिकेट
- इनकम सर्टिफिकेट
- व्यावसायिक अनुभव का प्रमाण पत्र या प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र
दुकान सहाय योजना के तहत कितनी सहायता मिलती है?
इस योजना में आवेदक को 4% की वार्षिक ब्याज दर के साथ 1,00,000 रुपये तक का ऋण मिलता है। आवेदक को ऋण की 20 त्रैमासिक किस्तों का भुगतान करना होगा। आवेदक की एक किश्त उसकी कुल ऋण राशि का 10% होगी। यदि आवेदक ऋण चुकाने में देरी करता है, तो उन पर 2% जुर्माना के साथ अतिरिक्त ब्याज लगाया जाएगा। यदि आवेदक ऋण को जल्दी चुकाना चाहता है तो वह ऐसा भी कर सकता है।
दुकान सहाय योजना मे आवेदन कैसे करें?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। और आप यह आवेदन पत्र आदिजति विकास निगम की वेबसाइट www.adijatinigam.gujarat.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन पत्र भरने के बाद, आदिवासी आवेदक को यह आवेदन पत्र उस तालुक के आदिवासी परियोजना प्रशासक को भेजना होगा और गैर-आदिवासी आवेदक को सहायक आयुक्त, आदिवासी को भेजना होगा।
दुकान सहाय योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर
अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं और इसके लिए आप किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर की घोषणा की है। आप 07923253891 या 07923253893 पर संपर्क कर सकते हैं।